चार जिलों में बदलीं जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू , प्रस्तावों को दी मंजूरी

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रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने राज्य के चार महत्वपूर्ण जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को हरी झंडी दे दी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में आज यानी 27 फरवरी 2026 से नवीन गाइडलाइन दरें प्रभावशील हो गई हैं।

संशोधन की प्रक्रिया और बैठक विदित हो कि राज्य में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को छूट दी थी कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वे दरों में संशोधन का प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर गहन मंथन के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तृत परीक्षण के बाद इन प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

इन जिलों में होगी नई दरें प्रभावी बोर्ड के अनुमोदन के बाद अब निम्नलिखित जिलों में नई दरें लागू हो गई हैं:

  • दंतेवाड़ा
  • बीजापुर
  • सुकमा
  • बलरामपुर-रामानुजगंज

अन्य जिलों की दरें भी जल्द विभाग ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों पर भी विचार किया जा रहा है और वे भी शीघ्र ही जारी की जाएंगी। आम नागरिक और प्रॉपर्टी डीलर नवीन दरों की विस्तृत जानकारी जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन जिलों में विकास कार्यों और स्थानीय मांग को देखते हुए दरों में यह बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर संपत्तियों की रजिस्ट्री पर पड़ने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क पर होगा।