रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य संचालनालय में उप संचालक के पद पर पदस्थ डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पदीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान शासकीय आचरण नियमों के उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गई है। मंत्रालय महानदी भवन से अवर सचिव दिव्या वैष्णव के हस्ताक्षर से निलंबन आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गहवई का मुख्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित आचरण नियमों के पालन को लेकर शासन की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में नियमों के कथित उल्लंघन की विशिष्ट घटना का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
