रायपुर। आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में रेरा पंजीयन के बिना भूखंडों की बिक्री के मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि परियोजना के तहत जमीन को भूखंडों में बांटकर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन मानते हुए धारा 59 के तहत अर्थदंड लगाया गया।
रेरा के अनुसार, निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन कराए बिना भूखंडों या संपत्तियों का विज्ञापन, विपणन और बिक्री करना नियमों के विरुद्ध है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की रक्षा करना है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या आवासीय परियोजना में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी अवश्य जांच लें। परियोजनाओं के पंजीयन की जानकारी CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है।
