मां की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा; न्यायालय में किया पेश
कांकेर। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में ताड़ोकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश किया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को पीड़िता ने थाना ताड़ोकी पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि ग्राम ताड़ोकी निवासी जितेन्द्र साहू ने मोबाइल के माध्यम से उससे संपर्क किया था। पीड़िता के आरोप के मुताबिक, 25 नवंबर 2025 को उसकी मां सामान लेने भानुप्रतापपुर गई थी। इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर घर में जबरन घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी मां की अनुपस्थिति में आरोपी उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देता था।
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शिकायत पर दर्ज किया अपराध
पीड़िता की शिकायत के आधार पर ताड़ोकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 12/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 64(2) और 351(2) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। मामले की जांच के दौरान आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई।
घर पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा
पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम ताड़ोकी स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में लिया। आरोपी जितेन्द्र साहू (34), पिता मुरली प्रसाद साहू, निवासी ग्राम ताड़ोकी को 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश किया गया।
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इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पटेल, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक लता सिंह, प्रधान आरक्षक रजमन केमरो, आरक्षक पिया शरण कश्यप, संजीत महावीर एवं विष्णु राम मंडावी तथा महिला आरक्षक रामेश्वरी नरेटी का योगदान रहा।
