न्यायालय और कलेक्टर के आदेश पर 11 थानों की जब्त अनुपयोगी मदिरा का विधिवत नष्टीकरण
दुर्ग। दुर्ग जिले में वर्ष 2011 से पूर्व दर्ज आबकारी प्रकरणों में जब्त की गई अनुपयोगी मदिरा का विधिवत नष्टीकरण किया गया। न्यायालय एवं कलेक्टर के आदेशानुसार की गई इस कार्रवाई में कुल 294 आबकारी प्रकरणों से संबंधित 33,920.145 बल्क लीटर मदिरा नष्ट की गई। यह कार्रवाई थाना सुपेला के अंतर्गत निर्धारित स्थल पर मदिरा नष्टीकरण टीम की उपस्थिति में संपन्न हुई।
11 थानों में जब्त मदिरा का किया गया निपटान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्ग जिले के 11 थानों में वर्ष 2011 से पूर्व दर्ज आबकारी प्रकरणों में जब्त मदिरा को नियमानुसार सुरक्षित रखा गया था। लंबे समय तक रखे जाने के कारण यह मदिरा मानव उपभोग के योग्य नहीं रह गई थी। इसके निपटान के लिए माननीय न्यायालय एवं जिलाधीश के आदेश प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 294 प्रकरणों में जब्त 33,920.145 बल्क लीटर मदिरा का नष्टीकरण किया गया। कार्रवाई के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त की गई तथा संबंधित मदिरा नष्टीकरण टीम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई।
प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की रही सहभागिता
मदिरा नष्टीकरण की इस कार्रवाई में आबकारी विभाग की एडीओ सुप्रिया शर्मा, एसडीएम भिलाई नगर, नगर पुलिस अधीक्षक निशान पाठक एवं एसडीएम उत्तम सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहभागिता की। पुलिस, आबकारी विभाग एवं राजस्व प्रशासन के समन्वय से निर्धारित नियमों के अनुसार मदिरा का निपटान किया गया।
अवैध शराब की सूचना देने की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री से संबंधित जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
