वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, ई-चालान नहीं भरा तो रुक सकते हैं जरूरी काम

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाहन चालकों के लिए अहम खबर है। यदि आपका ई-चालान अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो अब इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। लंबित चालान होने पर RC, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। राजधानी रायपुर में पुराने और नए मामलों को मिलाकर 1.25 लाख से अधिक ई-चालान लंबित हैं, जिनमें करीब 96,800 मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। वाहन मालिक आपसी सहमति के आधार पर अपने लंबित ई-चालान मामलों का समाधान करा सकेंगे। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक लोगों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

लोक अदालत में मिलेगा राहत का मौका: 101 बिजली बकाया मामलों का होगा समाधान

लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत देकर विवादों का जल्द समाधान कराना है। यह व्यवस्था कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संचालित होती है। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और अंबिकापुर सहित कई शहरों में स्थायी लोक अदालतें संचालित हैं, जहां परिवहन, बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाता है। 12 सितंबर की लोक अदालत वाहन चालकों के लिए बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के अपने लंबित ई-चालान मामलों को सुलझाने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।

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