रायपुर में सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना अनुमति पेंटिंग का काम रोका, सामग्री जब्त

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रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-5 अंतर्गत चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक-1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार के लिए की जा रही पेंटिंग के कार्य को निगम की मॉनिटरिंग टीम ने तत्काल बंद करा दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर सक्षम अनुमति के बिना पेंटिंग का कार्य शुरू किया जा रहा था। इस पर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से पेंटिंग में इस्तेमाल की जा रही सामग्री जब्त कर ली गई।

नगर निगम अधिकारियों ने संबंधित लोगों को भविष्य में बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन, पेंटिंग या प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य नहीं करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल संबंधित स्थल पर अनधिकृत पेंटिंग का काम पूरी तरह बंद करा दिया गया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। नगर निगम रायपुर ने नागरिकों और संस्थाओं से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।