रायगढ़ में अवैध मुरूम उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग ने मशीन जब्त कर किया सील

Follow Us

रायगढ़। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने ग्राम रोड़ोपाली, तहसील तमनार में अवैध मुरूम और मिट्टी उत्खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चैन माउंटेन मशीन जब्त कर सील कर दी है। जानकारी के अनुसार, 19 जून को ग्राम पंचायत रोड़ोपाली में मिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि सड़क निर्माण कार्य के लिए बिना वैध अनुमति के मिट्टी और मुरूम का उत्खनन किया जा रहा था। शिकायत सही पाए जाने पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसआरसी कंपनी की चैन माउंटेन मशीन (मॉडल ZAXIS-220 LC.5G) को जब्त कर सील कर दिया। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और संबंधित कंपनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) एवं 21(4) के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने मिट्टी और मुरूम के परिवहन के लिए कलेक्टर खनि शाखा में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था और न ही आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त की थी। विभाग ने इसे खनिज नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खनिज विभाग ने जिले में कार्यरत सभी ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी खनिज के उत्खनन या परिवहन से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध अभिवहन पास और रॉयल्टी पर्ची के आधार पर ही खनिज परिवहन किया जा सकता है। इस कार्रवाई में खनि निरीक्षक अनुराग बड़ा सहित रायगढ़ जिले का खनिज अमला शामिल रहा। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।