मैरिज प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत, बाबू सस्पेंड

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बेमेतरा। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में बाबू पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, आरोप सही पाए जाने पर कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-02 विनय कुमार कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दिलेश बंजारे, पिता विरेन्द्र कुमार बंजारे, ग्राम सिंघनपुरी, जिला बेमेतरा द्वारा 11 जून .2026 को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने के एवज में अनुचित रूप से राशि लिये जाने की प्राप्त शिकायत पर इस कार्यालय के आदेश 12 जून 2026 द्वारा जांच समिति गठित की गई। 19 जून 2026 को गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में विनय कुमार कुर्रे, सहा. ग्रेड 02 के विरुध्द शिकायत की पुष्टि होना पाया गया। उनका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।

विनय कुमार कुर्रे सहायक ग्रेड-02 का उक्त कृत्य से कार्यालय की छवि भी धूमिल हुई है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (ख) के विरूद्ध है। विनय कुमार कुर्रे, सहायक ग्रेड-02, कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम (9) (10) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है, निलम्बन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय साजा, जिला बेमेतरा नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।