नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील की। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी क्योंकि इस मुकदमे पर विचार करना आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि कि उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश के आधार पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।
विधायक कुलदीप सेंगर को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
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