Bhilai Breaking: BSP आवास योजना में बड़ा बदलाव, अब महंगा हुआ लाइसेंस पर घर लेना

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भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में आवास सुविधा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के नगर सेवाएं विभाग ने लाइसेंस योजना के तहत चिन्हित आवासों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, लेकिन इस बार शर्तें पहले से अधिक सख्त और महंगी कर दी गई हैं। खासकर अफसरों को अब आवास लेने के लिए 10 लाख रुपये तक की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी।

जानकारी के मुताबिक, ई.क्यू.-1 (सी-3 टाइप) और एन.क्यू.-4 (रूआबांधा सेक्टर) श्रेणी के आवास 11 महीने की अवधि के लिए लाइसेंस पर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सी-3 टाइप आवास लेने वाले अधिकारियों को 10 लाख रुपये, जबकि एनक्यू-4 श्रेणी के लिए 8 लाख रुपये की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। इसके अलावा पूरे 11 महीने का किराया भी एडवांस में जमा करना अनिवार्य रहेगाकिराया दरों की बात करें तो अधिकारियों के लिए मासिक किराया 3600 रुपये और कर्मचारियों के लिए 1800 रुपये तय किया गया है। योजना के तहत अधिकारियों को सी-3 टाइप और कर्मचारियों को एनक्यू-4 श्रेणी के आवास आवंटित किए जाएंगे।इस बार योजना को आकर्षक बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। प्रबंधन ने आवासों के रिनोवेशन (मरम्मत और सुधार) की सहमति दी है।

दरअसल, पिछले वर्ष इस योजना को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, जिसके चलते अब इसे बेहतर सुविधाओं के साथ फिर से लागू किया जा रहा है। साथ ही, रिटेंशन स्कीम बंद किए जाने के कारण इस बार अधिक लोगों के आवेदन करने की संभावना जताई जा रही है।आवंटन प्रक्रिया “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी। हालांकि, यदि एक ही आवास के लिए एक से अधिक आवेदन एक साथ प्राप्त होते हैं, तो चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया नगर सेवाएं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पूरी की जाएगी।

वही,इस योजना में पात्रता को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। ऐसे कर्मचारी या अधिकारी, जिनके नाम या उनके पति/पत्नी के नाम पर भिलाई इस्पात संयंत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में पहले से कोई आवास आवंटित है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। सभी आवेदकों को इस संबंध में शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि, जमा की गई सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आवास खाली करने के बाद ही यह राशि वापस की जाएगी, वह भी सभी बकाया भुगतान समायोजित करने के बाद। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक नगर सेवाएं विभाग के हाउसिंग लाइसेंस सेल से संपर्क कर सकते हैं।