नेवासपुर में नाबालिग की हत्या मामले में मुंगेली पुलिस ने, 72 घण्टे के भीतर आरोपियों को पकड़कर भेजा गया जेल

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प्रेम संबंध एवं दूसरे युवक से बातचीत करने की शंका को लेकर मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे ने बालिका की गला दबाकर हत्या करना किया स्वीकार
घटना में सहयोग करने वाले साथी सहित दो आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

मुंगेली। जिले के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अंधेकत्ल का खुलासा किया है। दिनांक 20.10.2026 की रात्रि ग्राम नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को सूचना मिली कि उनकी 17 वर्षीय नातिन अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी है तथा आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में पाया। उसके गले पर चोट एवं खरोंच के निशान तथा दाहिने हाथ और पैर में धब्बेनुमा निशान पाए गए।

सूचना पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया तथा मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने पर अपराध क्रमांक 343/2026, धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने त्वरित कार्यवाही कर अंधेकत्ल का शीघ्र खुलासा करने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर मामले की विवेचना एवं आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई।

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हत्या का घटनाक्रम:- विवेचना के दौरान पुलिस टीम के द्वारा परिजनों एवं अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर विवेचना में मृतिका का पूर्व में ग्राम लिलवाकापा निवासी अजीत घृतलहरे के साथ प्रेम संबंध होना तथा दोनों के बीच विवाद की जानकारी सामने आने पर संदेह के आधार पर संदेही अजीत घृतलहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पूछताछ के दौरान संदेही अजीत घृतलहरे ने बताया कि वर्ष 2021 से मृतिका के साथ उसका प्रेम संबंध था तथा दोनों परिवारों के बीच बालिग होने पर विवाह को लेकर चर्चा चल रही थी। आरोपी मृतिका को बीच-बीच में आर्थिक सहायता भी करता था। करीब एक वर्ष पूर्व मृतिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की जानकारी मिलने पर दोनों के बीच फोन पर विवाद हुआ था, इसी दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

जो दिनांक 16.10.2026 को हैदराबाद से अपने गांव लौटने के बाद आरोपी ने अपने साथी साहिल खाण्डे को बताया कि मृतिका दूसरे युवक के संपर्क में है। दिनांक 19.10.2026 की रात्रि आरोपी अजीत अपने साथी साहिल के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम नेवासपुर पहुंचा। वहां उसने साहिल को कुछ दूरी पर आने-जाने वालों पर नजर रखने के लिए भेज दिया और स्वयं घर की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया, घर के अंदर मृतिका को फोन पर बातचीत करते देखकर आरोपी ने उससे विवाद किया, विवाद बढऩे पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और दोनों निर्माणाधीन कमरे में गिर गए।

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इसी दौरान आरोपी ने मृतिका के गला को दोनों हाथों से दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मृत्यु सामान्य प्रतीत हो और हार्ट अटैक से मृत्यू होना लगे, फिर घटना के बाद आरोपी अपने साथी साहिल को वारदात के बारे में बताया की उसे जान से मार दिया हूं फिर दोनों नेवारीगुड़ा कवर्धा देवी दर्शन कर वापस रात्रि 02.30 बजे घर आकर सो गये, मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने तथा सामने आए तथ्यों के आधार पर उसके साथी साहिल खाण्डे को भी हिरासत में लिया गया पुछताछ मे घटना के समय अपने साथी अजीत के साथी अपराध कारित करना कबुल किया गया।

प्रकरण में डॉक्टर के द्वारा मृतिका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतिका की मृत्यु गला घोटने एवं दम घुटने से मृत्यू होना लेख किया गया है, दौरान विवेचना के साक्ष्य छुपाने के आधार पर धारा 238 एवं 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंडा लियो, क्रमांक सीजी 28 जे 7143 को जप्त कर आरोपी 1. अजीत घृतलहरे 1 पिता शिवकुमार, उम्र 22 वर्ष 2. साहिल खाण्डे पिता दिलीप, उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम लिलवाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।

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उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव (प्रभारी थाना सिटी कोतवाली), उपनिरीक्षक सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी (प्रभारी साइबर सेल), प्रउप निरी. नवीन जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर राजपूत, प्रधान आरक्षक नोखे लाल कुर्रे, नरेश यादव, यशवंत डाहिरे, दिलीप साहू, तारे कश्यप, आरक्षक भेषज पाण्डेकर, हेमसिंह ठाकुर, राहुल यादव, राहुल कश्यप, अतुल ठाकुर, राकेश बंजारे, परमेश्वर जांगड़े एवं रामकिशोर कश्यप, अरूण साहू, योगेश यादव, नोहर डडसेना, विकास ठाकुर, अजय चन्द्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।