छत्तीसगढ़ में परीक्षा में नकल के मामलों की सुनवाई के लिए 3 विशेष न्यायालय गठित, रायपुर-बिलासपुर और कोरिया में होगी सुनवाई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए तीन विशेष न्यायालय निर्धारित किए गए हैं। राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर रायपुर, बिलासपुर और कोरिया के जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया है। कोरिया जिले में यह न्यायालय बैकुंठपुर में संचालित होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।

यह व्यवस्था सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत की गई है। अधिसूचना में अधिनियम की धारा 12-क की उपधारा (2) का उल्लेख किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र से परामर्श के बाद अधिसूचना जारी की। इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अधिसूचना की प्रतियां भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायालयों के गठन से परीक्षा में नकल और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।