दल्लीराजहरा के हिस्ट्रीशीटर विक्की राव पर जिला बदर की कार्रवाई, एक साल तक 7 जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश

Follow Us

बालोद। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बालोद जिला प्रशासन ने दल्लीराजहरा निवासी अभिषेक राव उर्फ विक्की राव (24 वर्ष) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत उसे एक वर्ष तक बालोद सहित सात जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, विक्की राव निवासी टीचर कॉलोनी, कॉलेज रोड, दल्लीराजहरा के विरुद्ध वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले सामने आते रहे हैं। उसके खिलाफ आम लोगों से गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, धारदार हथियारों से हमला कर चोट पहुंचाने, अवैध शराब बिक्री और गांजा तस्करी जैसे आरोपों से संबंधित मामले दर्ज हैं।

छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ से अधिक का औद्योगिक निवेश, 3,500 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

पुलिस ने बताया कि आरोपी की कथित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला दंडाधिकारी, बालोद द्वारा पारित आदेश क्रमांक 500/प्र.कलेक्टर/2026 के अनुसार, आरोपी को एक वर्ष तक बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा।

बालोद पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश की तामील और उसके पालन को लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।