जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का मामला, युवा कांग्रेस को हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी। यह याचिका युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से दाखिल की गई है।

याचिका के अनुसार, युवा कांग्रेस ने 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस से करीब 100 से 150 लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अनुमति देने से इनकार करने की सूचना 1 अक्टूबर को दी गई, जो प्रदर्शन की प्रस्तावित शुरुआती तारीख थी। संगठन ने पुलिस के इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।

यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना विपक्ष का कर्तव्य है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच, जंतर-मंतर और चुनाव आयोग कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और बैरिकेड लगाए गए हैं। जंतर-मंतर व आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत कुछ गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।