राहुल गांधी को बड़ी राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

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प्रयागराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई थी। यह मामला उनके एक राजनीतिक बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने BJP, RSS और भारतीय राज्य को लेकर टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने पहले इस बयान को आधार बनाकर MP/MLA कोर्ट में मामला दायर किया था, लेकिन वहां से भी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चंदौसी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, जहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

लगातार असफलताओं के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां याचिकाकर्ता ने FIR दर्ज कराने की मांग दोहराई। हालांकि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद इस याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग फिलहाल समाप्त हो गई है। इससे उन्हें कानूनी तौर पर बड़ी राहत मानी जा रही है। यह मामला 2025 में दिए गए उनके बयान “हमारी लड़ाई BJP-RSS और इंडियन स्टेट से है” से जुड़ा हुआ था, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है।