जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के नियम बदलेंगे, 1 अक्टूबर से 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी
नई दिल्ली । जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026…
September 17, 2026
