“संवाद से समाधान अभियान: डीसीपी सेंट्रल जोन रायपुर कमिश्नरेट के कोतवाली डिवीजन में गुरुवार को चलाया गया सामुदायिक पुलिसिंग अभियान, जागरूकता के साथ हुई प्रभावी कार्रवाई”

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रायपुर। राजधानी रायपुर पुलिस द्वारा “संवाद से समाधान” कार्यक्रम का व्यापक आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे स्थानों का चयन किया गया, जहाँ आमजन की अधिक आवाजाही रहती है एवं जहां से पुलिस को सीधे फीडबैक प्राप्त हो सके।

इसी क्रम में-

थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह गहरवार द्वारा अपनी टीम के साथ नगर निगम गार्डन में,

थाना गंज प्रभारी निरीक्षक दीपक पासवान द्वारा अपनी थाना टीम के साथ चुनाभट्टी स्कूल के पास,

थाना मौदहापारा प्रभारी निरीक्षक शक्ति सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ मेकाहारा परिसर में,

थाना गोलबाजार प्रभारी निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी द्वारा अपनी टीम के साथ राजीव आवास क्षेत्र में,

उपस्थित आम नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को डायल 112, डायल 1930 (साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन), डायल 1933, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एवं महिला व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की उपयोगिता एवं इनके प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करने एवं किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की गोपनीय सूचना पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।

थानों से सीधे संपर्क सुनिश्चित करने हेतु संबंधित थाना के लैंडलाइन नंबर भी साझा किए गए , ताकि क्षेत्र के आमजन अपनी शिकायत, सूचना या समस्या आसानी से पुलिस तक पहुँचा सकें। दो दिन पूर्व संवाद से समाधान कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर थाना गंज पुलिस द्वारा पारस नगर क्षेत्र में जुए की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड की गई, जहाँ तीन आरोपियों क्रमशः

1. मोनु यादव पिता मनसुख यादव, उम्र 20 वर्ष, साकिन कुम्हारपारा सोनी भवन थाना गंज जिला रायपुर
2. मोहम्मद नवाब पिता स्व० मोहम्मद कलाम, उम्र 32 वर्ष, साकिन बैरन बाजार रायपुर थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर
3. जित्तु ठाकुर पिता सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, उम्र 26 वर्ष, साकिन पारस नगर स्कूल के पीछे थाना गंज रायपुर छ.ग.

52 पत्ती ताश से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से नगद 2100/- रुपये एवं 52 पत्ती ताश जप्त कर उनके विरुद्ध धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

बता दें, कि आरोपियों के कब्जे से नगद राशि एवं ताश जप्त कर उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही, आरोपियों द्वारा मौके पर उपद्रव करने एवं शांति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से धारा 126, 135 BNSS के तहत कार्यवाही कर उन्हें विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें केंद्रीय जेल रायपुर भेजा गया।

 

“संवाद से समाधान” कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता से प्राप्त सूचनाओं एवं अपेक्षाओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखते हुए आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण स्थापित किया जा सके।