नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का कड़ा एक्शन; मोहम्मद जियाउल पर लगा PIT NDPS एक्ट, कोर्ट के आदेश पर जेल निरुद्ध

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रायपुर। राजधानी रायपुर से आज दिनांक 09 अप्रैल को थाना सिटी कोतवाली रायपुर द्वारा प्रस्तुत PIT NDPS एक्ट के प्रकरण में अंतिम आदेश प्रदान कर अनावेदक मोहम्मद जियाउल को जेल निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया। आपको बता दें की मोहम्मद जियाउल उर्फ जाजल (उम्र 32 वर्ष), निवासी के.जी.एन. चौक के पास, कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्तता पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी रायपुर संभाग के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रकरण में आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी, रायपुर संभाग द्वारा दिनांक 08/04/2026 को आदेश जारी कर आरोपी को 03 माह के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध (Detain) किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।