जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पान मसाला विज्ञापन से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत दी है। अब उन्हें 13 अप्रैल को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II में पेश होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने अभिनेता के खिलाफ पहले जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्थगित कर दिया है।
यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल की तरफ से दायर एक शिकायत से जुड़ा है। अपनी शिकायत में उन्होंने पान मसाला और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान पर गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने का आरोप लगाया गया है। इन उत्पादों का प्रचार ‘केसर-युक्त इलायची’ और ‘केसर-युक्त पान मसाला’ के तौर पर किया गया था। बडियाल ने तर्क दिया, ‘इस तरह के दावे सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में एक गलत धारणा बनाते हैं, जबकि यह बात जगजाहिर है कि पान मसाला के सेवन से कैंसर सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे जुड़े होते हैं।’
6 जनवरी, 2026 को आयोग ने इन उत्पादों के प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, खबरों के मुताबिक 9 जनवरी को भी विज्ञापन जारी रहे। जिनमें जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में लगे होर्डिंग्स भी शामिल थे। इसे आयोग ने अपने आदेश का उल्लंघन माना। इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। हालांकि उन पर अमल नहीं हुआ। हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, आयोग ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में और भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है।
